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14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन ---जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय निवास, नैनपुर, भुआ बिछिया में लोक अदालत आयोजित 

न्यूजरूम समाचार मंडला --राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपु आदेशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा आर०एस० शर्मा के मार्ग में 14 मई को जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय निवास, नैनपुर, भुआ बिछिया में ने लोक अदालत आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत में पूर्व की ही भांति न्यायालय में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 चैक बाउन्स, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम और रो रोज विभाग के प्रकरण विद्युत की बकाया वसूली, जलकर, पारिवारिक विवाद, भू-अर्जन, व्यवहार न्यायाल लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य दीवानी प्रकृति के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निरा किया जायेगा। इसी प्रकार ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, लेकिन प्रस्तुत जाने योग्य है, धारा 138 चैक बाउन्स, श्रम और रोजगार विभाग, विद्युत की बकाया वसूली, जलक अन्य समझौता योग्य आपराधिक तथा दीवानी प्रकृति के प्रकरणों का भी आपसी समझौते के आधा निराकरण किया जायेगा। जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ० प्रीति श्रीवास्त बताया कि नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय नैनपुर, निवास, बि में भी उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित किया जाना है जिसमें सभी समझौते योग्य प्रकरण निराकरण किया जाना है जिसमें आपसी सुलह के आधार पर राजीनामा किया गया। अतः स जनमानस एवं आमजन के अपेक्षा है कि आप उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत का अधि अधिक लाभ उठाएं और अपने प्रकरणों का निराकरण बिना खर्च कम समय में कराएं।

 

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