post image

 

नैनपुर जामगांव में नवविवाहिता की जहर खाने से हुई  मौत पर दहेज लोभियो को 7-7वर्ष का कठोर कारावास-- मृतिका के पति के सहित दो और अन्य को हुई सजा

न्यूजरूम समाचार नैनपुर --माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान डी०आर०अहिरवार द्वारा अभियुक्त 1 ( मृतिका का पति) ओमप्रकाश गौतम पिता स्व. राजेन्द्र प्रसाद, आयु 34वर्ष 2. (मृतिका की सास) चमेली गौतम पति स्व. राजेन्द्र प्रसाद, आयु 50वर्ष 3 ( मृतिका का देवर) उत्तम प्रकाश गौतम, पिता स्व. राजेन्द्र प्रसाद, उम्र 28वर्ष सभी निवासी ग्राम जामगांव, खैरमाई मोहल्ला वार्ड नं० 13 थाना नैनपुर जिला मण्डला म०प्र० को दोषसिद्ध पाते हुए आज दिनांक 23.04.2022 को धारा 498-ए भादवि के आरोप में 3-3वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदंड तथा 304बी / 34 भादवि के आरोप में 7-7वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

प्रकरण के संबंध में बताया गया कि दिनांक 16.01.2019 को सी.एच.सी. नैनपुर से एक लिखित तहरीर रूपा गौतम की पायजन खाने से भर्ती कर जांच हेतु भेजी गई, जहां मौके पर पहुंचकर रूपा गौतम का कथन लेने का प्रयास किया गया, जो कथन देने योग्य नहीं थी बाद में रूपा गौतम के मृत होने की सूचना थाने पर भेजने पर दिनांक 17.01.2019 को मृतिका रूपाबाई को नवविवाहिता होने के कारण उपनिरीक्षक कृष्णा उईके द्वारा ओमप्रकाश की रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 0/19 धारा 174 जा.फौ. कायम कर नायब तहसीलदार शीतल चंद्रवंशी द्वारा लाश का पंचनामा कर शव पी. एम. को भेजा गया तथा थाना पर असल मर्ग क्रमांक 2 / 19 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जांच में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथनों के आधार पर मृतिका की मृत्यु उसके ससुराल में पति ओमप्रकाश, देवर उत्तम एवं सास चमेली बाई के द्वारा दहेज में मोटर साइकिल की मांग करके शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के कारण पायजन खाकर आत्महत्या करना सिद्ध पाये जाने से आरोपीगण के विरूद्ध मृत्यु का अपराध पाये जाने से अपराध क० 27 / 19 धारा 304 बी / 34 भादवि व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम कायम कर विवेचना में लिया गया । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान डी. आर. अहिरवार द्वारा अभियुक्त 1 (मृतिका का पति) ओमप्रकाश गौतम पिता स्व. राजेन्द्र प्रसाद, आयु 34वर्ष, 2. (मृतिका की सास) चमेली गौतम पति स्व. राजेन्द्र प्रसाद, आयु 50 वर्ष 3. (मृतिका का (देवर) उत्तम प्रकाश गौतम, पिता स्व. राजेन्द्र प्रसाद, उम्र 28वर्ष सभी निवासी ग्राम जामगांव, खैरमाई मोहल्ला वार्ड नं० 13 थाना नैनपुर जिला मण्डला म०प्र० को दोषसिद्ध पाते हुए आज दिनांक 23.04. 2022 को धारा 498-ए भादवि के आरोप में 3-3वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदंड तथा 304बी/34 भादवि के आरोप में 7-7वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विजय अहिरवार द्वारा की गई।

profile-image

anil_jangre


" You have right to know the truth. News keeps you aware and you keep the society.
 Stay aware, keep awake.
 Stay connected with us. "